New Train Rules: तत्काल टिकट बुकिंग का नया सिस्टम लागू, रेलवे ने बदले कई नियम
Newswave Desk: हर महीना अपने साथ कुछ न कुछ बदलाव लेकर आता है. आज से 1 अगस्त की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ नए नियम लागू हो गए हैं. अगर आप भी तत्काल टिकट बुक कराते हैं या ट्रेन में ज्यादा सामान लेकर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. रेलवे ने आज से रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया है. इसका मकसद काउंटर पर लगने वाली लंबी लाइनों और भीड़ को कम करना है, ताकि यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके.
नए नियम के तहत यात्रियों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है. जो लोग अपने या अपने परिवार के लिए टिकट बुक कराएंगे, उन्हें कैटेगरी A में रखा जाएगा. काउंटर खुलने के बाद सबसे पहले इसी कैटेगरी के यात्रियों की टिकट बुक होगी. ध्यान रखें कि जिस यात्री के नाम पर टोकन जारी होगा, उसी को उसका इस्तेमाल करना होगा. टिकट बुकिंग के समय आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र दिखाना भी जरूरी होगा.
टोकन कब मिलेगा?
AC तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक दिए जाएंगे. इसके लिए सिर्फ 10 टोकन जारी किए जाएंगे. वहीं स्लीपर और नॉन-एसी तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक मिलेंगे. इस कैटेगरी में केवल 15 टोकन जारी किए जाएंगे. रेलवे ने 31 जुलाई 2026 से एक्स्ट्रा लगेज की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी शुरू कर दी है. अब यात्रियों को अतिरिक्त सामान बुक कराने के लिए स्टेशन के पार्सल ऑफिस में लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी.
ट्रेन में कितना सामान मुफ्त ले जा सकते हैं?
– फर्स्ट एसी – 70 किलोग्राम
– सेकेंड एसी – 50 किलोग्राम
– थर्ड एसी और स्लीपर – 40 किलोग्राम
– जनरल क्लास – 35 किलोग्राम
अगर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा है, तो अब उसे ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है. पहले इसके लिए स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाकर बुकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है. हालांकि, अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग पर सामान्य लगेज शुल्क का 1.5 गुना शुल्क देना होगा. साथ ही यह सुविधा फिलहाल सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध है.
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